नेशनल हाईवे से कितनी दूरी पर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम construction rules near highways

construction rules: आजकल लोग हाईवे के आसपास जमीन खरीदने और वहां घर या दुकान बनाने में रुचि दिखा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है – बेहतर कनेक्टिविटी और संभावित रियल एस्टेट लाभ। लेकिन हाईवे से सटे निर्माण के अपने नियम और खतरे हैं, जिन्हें अनदेखा करना कानूनी और आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है। सरकारी नियमों के मुताबिक, नेशनल हाईवे के पास निर्माण की अनुमति एक तय दूरी के बाद ही मिलती है।

नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए दूरी के नियम

‘भूमि नियंत्रण नियम 1964’ के अनुसार, नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर निर्माण की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में यह दूरी घटकर 60 फीट हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति हाईवे की 40 मीटर (करीब 131 फीट) की सीमा के भीतर निर्माण करता है, तो उसे अवैध माना जाता है और बिना पूर्व सूचना के भी ढहाया जा सकता है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले इसके लोकेशन की माप अवश्य कर लें।

40 से 75 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए अनिवार्य अनुमति

अगर आप हाईवे की मध्य रेखा से 40 से 75 मीटर के बीच घर या दुकान बनाना चाहते हैं, तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) या संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति नियमों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद दी जाती है। बिना अनुमति निर्माण करने पर न केवल वह अवैध होगा, बल्कि भारी जुर्माने और विध्वंस की आशंका भी बनी रहती है।

हाईवे से दूर घर बनाने के स्वास्थ्य लाभ

हाईवे के करीब रहना यातायात की दृष्टि से भले ही सुविधाजनक लगे, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। यहां वायु और ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं अस्थमा, एलर्जी और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। शोर के कारण नींद में खलल, मानसिक तनाव और बच्चों की सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी कम नहीं

हाईवे के पास रहना सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिमपूर्ण है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार तेज होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा, हाईवे के पास अपराधों की संभावना भी ज्यादा होती है क्योंकि वहां निगरानी सीमित रहती है। ऐसे में घर को सुरक्षित रखना चुनौती बन सकता है।

अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान

अगर आप नियमों को अनदेखा कर हाईवे के बहुत पास निर्माण करते हैं, तो यह निर्माण पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग बिना किसी नोटिस के निर्माण ढहा सकता है। इसके अलावा, भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है।

भविष्य में सरकारी अधिग्रहण की संभावना

सरकार समय-समय पर हाईवे के विस्तार या नई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करती है। यदि आपका घर हाईवे से सटा हुआ है, तो भविष्य में यह जमीन अधिग्रहण की चपेट में आ सकती है। हालांकि इसके बदले मुआवजा मिलता है, लेकिन यह मुआवजा बाजार दर से कम हो सकता है और मानसिक तनाव भी उत्पन्न करता है।

नियमों के पालन में ही है समझदारी

हाईवे से सटी जमीन खरीदने या घर बनाने से पहले भू-राजस्व विभाग, NHAI या स्थानीय नगर निगम से अनुमति और मानचित्र स्वीकृति जरूर लें। 60 से 75 फीट की दूरी का पालन शहरी क्षेत्रों में और 75 फीट से अधिक दूरी ग्रामीण इलाकों में जरूरी है। इससे आप न केवल कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, बल्कि अपने निवेश को सुरक्षित भी रख सकते हैं।

निष्कर्ष

हाईवे के पास निर्माण से पहले नियमों की जानकारी और उनकी पालना जरूरी है। यह न केवल आपके मकान की कानूनी वैधता को सुनिश्चित करता है बल्कि परिवार की सेहत और सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि किसी रजिस्टर्ड इंजीनियर या वकील से परामर्श लेकर ही जमीन खरीदें या निर्माण शुरू करें।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। घर या प्रॉपर्टी निर्माण से पहले संबंधित विभाग या विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, अतः अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करें।

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